LESSON -3, भारतीये संविधान:व्यस्था/ कार्यप्रणाली: संविधाय क्या है ?-रजा महाराजा राजतन्त्र/ प्रजातंत्र, संविधान सभा से अभिप्राय: १-संविधान निर्माण हेतु प्रतिनिधि सभा, २-रिपब्लिक क्रंतीओं की उपज, ३-सैधांतिक प्रतिपादन फ्रांस ने किया, ४-नवीन संविधान विचारने/अपनाने, Present संविधान परिवर्तन हेतु चुना जाता, ५-किन परिस्थितिओं में संविधान आया, सैनिक/राजतन्त्र प्रशासन - जबरदस्ती कर सकता, ६-जरुरी नही की सभी संविधान जनतांत्रिक हों, ७-कहीं संविधान में वर्ग भेद तो नही- ऐतिहासिक परिस्थितियन क्या थीं, भारतीये संविधान का ऐतिहासिक विकास: १-ब्रिटिश शासन, २-होम रूल की मांग, ३-1922- गांधीजी "संविधान/ स्वाराज्ये संसद का उपहार न होकर जन इच्छा से", असहयोग आन्दोलन समाप्त, ४-1924-कोंग्रेस + मुस्लिम लीग नेताओं ने देश संविधान प्रारूप तैयार, ५-२६-Jan-1930=भारत ने प्रभुत्व संपन्न भारतीये गंराज्ये (Sovierging Indian Republic) स्थापना शपथ ली, 6-साइमन कमीशन रिपोर्ट आधारित "भारत सरकार अधिनियम, 1935, 7-Krisp Mission=ब्रिटिश ने भारत होम रूल/ संविधान अनुमति दी 8-अल्पसंख्यकों के हितों की बात हुई, 9-Cabinet Commission निम्नलिखित प्रस्ताव: A. सभा का निर्वचान जनसँख्या अनुपात पर होगा, B. निर्वाचन केवल ३ समुदाय = मुस्लिम-+ सिख + हिंदू/इसाई पर आधारित होगा, C. चीफ कमिशनरी प्रान्तों को भी संविधान में प्रतिनिधित्व, D. भविष्ये में 562 देशी रियासतों का भारत में क्या स्थान होगा; संविधान सभा का गठन और उसकी सदस्यता: देश में कुल ५६२ रियासतें थी, १० पाकिस्तान में गई, हैदराबाद ने १६ प्रतिनिधि नही भेजे, १० नवम्बर १९४८ तक ७३ सदस्य संख्या रही, अन्तिम दिनों में कुल संख्या ३२४, ३०४ सदस्य ही सक्रिए थे, (सामान्ये १९७, सिख ४, मुस्लिम-३११, अकाली-१, स्वतंत्र-७), अधिकतर कांग्रेस सहयोगी, टकरावों के बावजूद भी कोंग्रेस सबसे अधिक संगठित था, अन्ये दल= Dipressed Classes Lig, Muslim Lig, All India Scheduled Cast Fed., All Ind. Womens Fed., All Ind. Land Holders Conf, All India Hindu Mahasabha, Servents of India Society, All India Libral Federation, Anglo Indian Associacion, मुस्लिम लीग के २, प्रान्तों के ८ तथा १० मंत्री, १५५ विधान सभा सदस्य, हिंदू महासभा के ३, अनेक उद्योगपति, कुलपति, पत्रकार, अनुसूचित जशन के ३३, वामपंथी कमज़ोर, ड्राफ्टिंग कमिटी गठन, १९४३ में बंगाल आकाल + विभाजन, सम्प्र्दैक दंगे, 30-Jan-1948=गाँधी हत्या =सम्प्र्दैक व्यस्था अस्त व्यस्त, 1948 - मुस्लिम लीग दल अलगाव, अकाली दल कोंग्रेस से समझौता, संविधान सभा निर्माण 1946- विधान सभा चुनाव, प्रन्तिये विधानसभाओं द्वारा, कांग्रेस-205, मुस्लिम लीग-७३, स्वतंत्र-१८, (७३ मुस्लिम सदस्यों में से ३ स्थान, कोंग्रेस, ३ स्वंत्र उम्मीदवारों को प्राप्त हुए), सिख-३, अकाली-३, अन्ये सदस्यों ने भी कोंग्रेस समर्थन= टोटल=२९६, कोंग्रेस को २११ सदस्य समर्थन, संविधान सभा की बैठकें और संविधान निर्माण: प्रथम बैठक: दिसम्बर-१९४६- Dr. Sachidanand सभा अस्थाई अध्यक्ष, 11-Dec.1946=डॉ. राजेंदर प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष, मुस्लिम लीग asahyog, २२.जन-१९४७- नेहरू द्वारा 'उधेश्ये प्रस्ताव', पाँच मुख्य Decision= 1- भारत पूर्ण प्रभुत्व्सम्पन्न joga 2- राजशक्ति=जनता होगी 3- न्याय समानता, राजनितिक पड़, कानूनी, भाषण स्वंत्रता होगी 4- SC/ST/OBC रक्षा 5- अखंडता/ शान्ति/ सर्वकल्याण विश्व में स्थान; 29-Dec.1946= संविधान सभा प्रारूप हेतु समिति गठन (B.R. Ambedkar= अध्यक्ष), कई समितियन बनी=संघिये अधिकार/ संविधान/ प्रन्तिये/ अल्पसंख्यक परामर्शदात्री/ मौलिक अधिकार समितियां, ३ वर्ष तक समितिओं ने संविधान प्रारूप तयार किया- 4-Nov.1948 रिपोर्ट को संविधान सभा में प्रस्तुत, एक वर्ष तक विचार हुआ, November 1949 अध्यक्ष हस्ताक्षर + पारित हुआ; (कुल 11 अधिवेशन हुए, 167 दिन बैठक, संविधान सभा कार्ये पुरा 2 वर्ष-११ महीने- १८ दिन लगे) अन्ये विश्व से तुलना में यह समय बहुत कम है, कुछ धाराएँ 26-Nov-1949 और बाकि - 26-Jan-1950, संविधान के स्त्रोत: 1-Britain संसद-कार्ये/अधिकार, एकल नाग, मंत्रिमंडल/ लोक सभा कर्तव्य, राष्ट्रपति स्तिथि, विधि शासन, निर्माण, लोकसेवकों/ विधानमंडल प्रक्रिया पदावधि 2-CANADA संघात्मक व्यस्था, अवशिष्ट शक्ति, सबल केन्द्रीकरण 3- भारतीये सरकार अधिनियम १९३५- प्रान्त शक्ति विभाजन, दिन सुचियन, आपातकाल 4-US मूल अधिकार, उच्च न्यायलय, राष्ट्रपति महाभियोग, उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनर्विलोकन, निष्पक्ष न्यायपालिका 5-USSR- मौलिक कर्त्व्ये 6-आयरलैंड-राज्ये के 3 nirdeshak तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन, रा sabha १२ सदस्यों मनोनीत ७-JAPAN- अनुछेद व्यस्था 8-Australia- प्रस्तावना, समवर्ती suchi, शक्ति विभाजन 9-दक्षिण Afrika- संविधान संशोधन 10-Frans- गणतंत्र 11- प जर्मनी- आपातकाल प्रबंध, संविधान सभा के समक्ष कठिनाइयाँ: १-भारत की विशालता/ अनेकता २-सम्प्र्दैकता ३-अन्ये कठिनायियन= अल्पसंख्यक, SC/ST/OBC, संविधान सभा की आलोचना = १-जनता द्वारा नही चुने गए थे (अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) लेकिन ऐसा nahi है=व्यस्क मताधिकार में समाये lag जाता और कांग्रेस इक एकमात्र थी, २-देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नही करती- ऐसा नही है=सभी जातीं मौजूद थीं, महिलाएं(विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई, स नायडू, बेगम रसूल थीं)- ३-गठन सम्प्रदैक था-(ऐसा नही है)- सर्व सम्मति से हुआ, ४-यह एक देलिये संस्था थी=यह भी आलोचना ग़लत है= सबको मौका दिया था, ५-वकीलों का प्रभुत्व था- आलोचना इसीलिए ग़लत है अगर साधारण लोग अधिक होते तो संविधान में त्रुटी का खतरा था, भारतीये संविधान की विशेषताएं: १-सबसे बड़ा संविधान= 395 अनुच्छेद/धाराएँ, 22 भाग, 9-12 अनुसूचियां, (अमेरिका में 7 अनुसूचियां नेपाल me १४, चीन में १०६) -लचीला है, - मूलतः लिखित/ निर्मित संविधान है- लिपिबद्ध है, -आम/ बुद्धिजीवी जन निर्मित संविधान- बाहरी शक्ति से निर्मित नही है, -सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोक्तान्तिक घर्म्निर्पेक्ष समाजवादी गंराज्ये -व्यस्क मताधिकार, जनतंत्र, संघ नही राज्यों का संघ काया है, इंग्लैंड में रजा होता लेकिन यहाँ प्रधान मंत्री, राष्ट्रमंडल का सदस्य है- कभी भी अपनी इच्छा से बहर निकल सकता, ६-संसदिये कार्ये प्रणाली - सभी परामर्श से कार्ये करते, ७-अन्म्यता अवं नम्यता का मिश्रण- ना अमेरिकी संविधान जैसा कठोर है न ब्रिटिश की भांति लचीला, ८-एकल नागरिकता, ९-धर्म निरपेक्ष राज्ये- "ना तो धार्मिक है ना धर्म विरोधी"-वेंकटरमण; धार्मिक सहनशीलता है, 42 वें संशोधन में धर्मनिरपेक्षता शब्द, भेदभाव, जातिवाद विरोधी, दुकान कुआँ, तलब, होटल... समानता, १०-न्यायपालिका की सर्वोच्चता/ संसदिये सर्वोच्चता: दोनों के बिच का रास्ता अपनाता, परिक्षण चलता रहेता, उल्लंघन नही, न्याय पुनरवलोकन, ११-सामन मौलिक अधिकार और कर्तव्ये -धारा १२-३२=समानता, शोषण, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, संपत्ति, ... अधिकार कर, सहयोग= कर्त्य्वे, १२-राज्ये के निति निर्देशन तत्व= ये संविधान की विशेषता, पृथक निर्वाचन व्यस्था, व्यस्क मताधिकार, केन्द्रियेभूत राज्ये सरकारें, शक्ति का बटवारा, दोहरा शासनतंत्र, संकटकालीन शक्तिएँ, संघात्मक राज्ये, १३-लोक कल्याणकारी राज्ये- समानता, धर्मनिरपेक्षता, धरा ४३=दुर्बल वर्ग शिक्षा, धारा १६=पिछड़ा वर्ग, १४-विश्व शान्ति/ अन्तर राष्ट्रिये सुरक्षा= संधियों के प्रति आदर, अन्तर राष्ट्रिये विवादों की मध्यस्थता, सुरक्षा, विदेश नीतियाँ,